धमतरी मार्च 2022/ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत वार्षिक टर्नओवर के अनुसार खाद्य पंजीयन (12 लाख से नीचे) एवं खाद्य अनुज्ञप्ति (12 लाख से ऊपर) लेना अनिवार्य है। उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि इसके ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य जानकारी के लिए आगामी 28 मार्च को शिविर का आयोजन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के सामने, आमदी में सुबह 11 बजे से आयोजित इस शिविर में सभी खाद्य कारोबारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने व्यापारी संघ के अध्यक्ष/सचिव व्यापारी संघ, आमदी को कहा गया है।
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