सुकमा, 13 जनवरी 2022/ छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 के उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सुकमा विकास योजना (प्रारूप) 2031 का प्रकाशन आज नगरपालिका परिषद सुकमा के सभा कक्ष में किया गया है। प्रदर्शनी आम नागरिकों के निरीक्षण के लिये एक माह की अवधि हेतु लगाई गई है।
प्रभारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर ने सुकमा निवेश क्षेत्र के आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे प्रदर्शनी स्थल पर सुकमा निवेश क्षेत्र सीमा में स्थित अपनी भूमि का सुकमा विकास योजना में भूमि का उपयोग की जांच करे। यदि उसमें किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव दिया जाना हो तो निर्धारित समय सीमा में लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव प्रदर्शनी स्थल पर या कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कमरा नं 33, द्वितीय मंजिल, कम्पोजिट जिला कार्यालय भवन, जगदलपुर पर प्रेषित कर सकते है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली आपत्ति या सुझाव पर समिति द्वारा सुनवाई की जावेगी।