राजनांदगांव, 02 अप्रैल 2026/sns/-सत्र न्यायालय राजनांदगांव में लंबित छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्ध मनीष यादव में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार 7 जनवरी 2021 की रात्रि में चौखडिय़ा पारा वैष्णव देवी मंदिर के सामने संजु यदु खड़ा था, अभियुक्त वही पर खड़ा था। दोनों के मध्य मामली वाद-विवाद की स्थिति में आरोपी ने अपने पास रखे चाकू को निकालकर संजु यदु के छाती पर वार कर दिया, चोट लगने से संजू यदु की मृत्यु हो गई है। घटना की रिपोर्ट थाना बसंतपुर में दर्ज कराया गया। बसंतपुर थाना द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किये जाने के उपरांत साक्षियों के कथन अंकित किया गया।
न्यायाधीश सत्र न्यायालय राजनांदगांव श्री विजय कुमार होता के द्वारा प्रकरण की सभी परिस्थितयों पर विचार उपरांत अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड अदा न किये जाने पर उसे 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के अंतर्गत पीडि़त को समुचित प्रतिकर प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।



