छत्तीसगढ़

महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर एक दिवसीय कार्यशाला 26 फरवरी को

दुर्ग, 25 फरवरी 2026/sns/- महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पोश एक्ट 2013) के निवारण,  शी-बॉक्स पोर्टल के उपयोग और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (आईटीपीए) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से आगामी 26 फरवरी को जिले में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण सह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय स्थित ’’प्रेरणा सभा कक्ष’’ में दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ होगी।महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कार्यशाला में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही, जिले के प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे डी-मार्ट, शुभम के-मार्ट, सूर्या मॉल (टी.आई. मॉल) और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों की गहरी समझ प्रदान करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म ’’शी-बॉक्स’’ के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कार्यालयों और संस्थानों को अपने नामांकित प्रतिभागियों की जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी) 25 फरवरी तक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

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