छत्तीसगढ़

पंचायत विभाग की कड़ी कार्रवाई, जांच में दोषी पाए गए रोजगार सहायक की सेवा समाप्त

मोहला, 17 फरवरी 2026/sns/-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अनियमितता के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत परालझरी के ग्राम रोजगार सहायक श्री जितेन्द्र कुमार कुमेटी की सेवा समाप्त कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हितग्राही श्रीमती रामूलाबाई धुर्वे को आवास निर्माण हेतु देय 30 हजार रुपये की किश्त राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत 4 अक्टूबर 2025 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में प्राप्त हुई थी। शिकायत में रोजगार सहायक पर हितग्राही से 2-3 बार अंगूठा लगवाने तथा राशि का भुगतान न करने के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत स्तर पर जांच दल गठित किया गया। 29 अक्टूबर 2025 को किए गए स्थलीय सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। इसके उपरांत संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। प्राप्त तथ्यों एवं अपर्याप्त जवाब के आधार पर कलेक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अनुमोदन पश्चात जनपद पंचायत मानपुर द्वारा श्री कुमेटी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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