छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना में 325 अपात्र हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति आमंत्रित



दुर्ग, 10 फरवरी 2026/sns/-
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दुर्ग जिले में अपात्र पाए गए हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। जिले की स्थायी प्रतीक्षा सूची 2011, आवास प्लस सूची 2018 एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल ऐसे हितग्राही, जो विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हैं तथा जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनकी सूची को संबंधित ग्रामसभा एवं जिला स्तरीय अपीलीय समिति के अनुमोदन के पश्चात विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 82, आवास प्लस सूची के 108 तथा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची के 135, इस प्रकार कुल 325 अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है। संबंधित ग्रामसभा एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत जिला स्तरीय अपीलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए उक्त सूची को दावा-आपत्ति हेतु प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित सूची का अवलोकन दुर्ग जिले की सभी ग्राम पंचायत भवनों, जिला दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट https://durg.cg.gov.in  तथा जिला पंचायत दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट zpdurg.com  पर किया जा सकता है।
दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्थल जिला पंचायत दुर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शाखा, प्रथम तल एवं जिला पंचायत की आवक-जावक शाखा निर्धारित किया गया है। हितग्राही अपनी दावा-आपत्ति जिला पंचायत की आवक-जावक शाखा में साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार) सायं 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति पर विचार नही किया जाएगा।

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