छत्तीसगढ़

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम

बलौदाबाजार, 30 जनवरी 2026/sns/-महिला एवं बाल विकास के निर्देशानुसार कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन पर शासकीय अर्द्वशासकीय, प्राइवेट संस्थानों में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम 2013 की धारा 4 अनुसार समिति गठित करने जागरूक किया जा रहा है।जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य हैं।

महिला संरक्षण अधिकारी एवं मिशन शक्ति हब से सुश्री मंजू तिवारी एवं जिला मिशन समन्वयक प्रीति नवरत्न द्वारा व्यापारी संघ भाटापारा, दाल मिल, पोहा मिल में जाकर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम की जानकारी दी गई। उजागरूकता कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागी सामिल हुए तथा सुमित बाजार में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करवाया गया तत्पश्चात एस.एचई-बॉक्स पोर्टल पर पंजीयन कर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को ऑनबोर्ड किया गया ।लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम 2013 की धारा 4 अनुसार समिति गठित करने जागरूक किया जा रहा है।जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य हैं।

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