अंबिकापुर, 29 जनवरी 2026/sns/- विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा अंतर्गत भाग संख्या 255, ग्राम पंचायत मांजा (तहसील लखनपुर) के संबंध में ग्रामवासी पारा राजाकटेल द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि ग्राम के रामधन सहित अन्य 7 व्यक्तियों द्वारा 120 मतदाताओं (एनुल अंसारी एवं अन्य 119) के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने हेतु संबंधित मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना फॉर्म-7 जमा किया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्राप्त फॉर्म-7 आवेदनों की विस्तृत जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित बी.एल.ओ. (BLO) एवं सुपरवाइजर द्वारा पुष्टि की गई कि जिन मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के प्रथम चरण में स्वयं गणना पत्रक भरकर बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराया था। इन गणना पत्रकों को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिवत ऑनलाइन प्रविष्ट किया गया था।
जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित सभी मतदाताओं के नाम नियमानुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित किए गए हैं। स्थल निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित हुआ कि उक्त मतदाता वास्तव में पारा राजाकटेल, ग्राम पंचायत मांजा में निवासरत हैं। मतदाताओं द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची की प्रति भी प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके तथा उनके अभिभावकों के नाम दर्ज पाए गए।
बी.एल.ओ. एवं सुपरवाइजर ने संयुक्त रूप से यह प्रमाणित किया कि गणना पत्रक सही तरीके से भरे गए थे तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किए गए हैं। अतः जांच उपरांत संबंधित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्रस्तुत फॉर्म-7 आवेदन असत्य एवं निराधार पाए गए हैं। फलस्वरूप उक्त आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं।
निर्वाचन नियमों के अनुसार किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना वैध एवं प्रमाणित कारण के मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार निष्पक्ष जांच की जाती है।

