छत्तीसगढ़

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण कराना अनिवार्य

बलौदाबाजार, 29 जनवरी 2026/sns/- श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत  पंजीकृत  ऐसे  श्रमिक 5 वर्ष पश्चात  श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं  कराया है उन्हें नवीनीकरण कराना होगा।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे पंजीयन जिनकी वैधता समाप्ति हुये 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे पंजीयनों को निष्क्रिय पंजीयन की श्रेणी में रखा जाना है।  जिसके पश्चात् के शासन के योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते।वर्तमान में जिले में कुल 114108 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया है, जिसमें से 44734 श्रमिकों का पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त श्रमिकों द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नवीनीकरण हेतु प्रत्येक जनपद पंचायतों में स्थित श्रम संसाधन केन्द्रों, विभाग के वेबसाईट  shramevjayate.cg.gov.in,  श्रमेव जयते एैप या श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 कलेक्टर परिसर तथा च्वॉईस सेन्टर के माध्यम से पंजीयन नवीनीकरण के आवश्यक दस्तावेज 90 दिन कार्य करने का घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैक खाता, मोबाईल नंबर के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

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