छत्तीसगढ़

शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु 10 वर्ष में एक बार अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक

मोहला, 22 जनवरी 2026/sns/- जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति की अध्यक्षता में आधार सेच्युरेशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के छूटे हुए लोगों के आधार पंजीयन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में विशेष कैम्प आयोजित कर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगर, आईरिस एवं फोटो) कराए जाने पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि जिस संस्था स्कूल या आंगनबाड़ी में आधार अपडेट हेतु कैंप आयोजित किया जाएगा, उस दिन सभी आवश्यक दस्तावेजों के संकलन एवं परीक्षण में विशेष सावधानी बरती जाए। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को कैंप आयोजन की पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए, जिससे विशेष प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने संबंधित विभागों को कैंप आयोजन के संबंध में कार्ययोजना एवं कैलेंडर तैयार कर समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आधार सेच्युरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेजों का सही प्रकार से परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट हेतु विद्यालयों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान में विद्यालयों में कैंप लगाकर विद्यार्थियों के 100 प्रतिशत बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही नागरिकों को भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक है, जिससे महतारी वंदन योजना, एग्रीस्टेक पंजीयन, राशन कार्ड आदि विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना सुगम हो सके।
ई-जिला प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान में 15 आधार सेवा केंद्र संचालित हैं, जिनमें कलेक्टोरेट कार्यालय मोहला, तहसील कार्यालय मोहला, मानपुर, खड़गांव, गोटाटोला, दनगढ़, औंधी, उप तहसील कार्यालय वासड़ी, पोस्ट ऑफिस अम्बागढ़ चौकी सहित विभिन्न ग्राम पंचायत भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 तक कुल 24 आधार केंद्र संचालित करने की योजना है।
बैठक में यह भी बताया गया कि नए आधार कार्ड बनवाने हेतु डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। नाम, जन्मतिथि एवं अन्य विवरणों में सुधार के लिए निर्धारित दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। आधार में नाम दो बार तथा जन्मतिथि व जेंडर में एक बार सुधार की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पता एवं मोबाइल नंबर समय-समय पर अपडेट किए जा सकते हैं। नाम में गंभीर त्रुटि होने पर राजपत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

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