मुंगेली, 15 दिसंबर 2025/sns/- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त मुंगेली की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए कोटपा एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा ग्राम दशरंगपुर में कोटपा एक्ट के धारा 4 एवं 6 के तहत् 23 दुकानों मे कार्यवाही की गई, जिसमें 13 दुकानों में चेतावनी देकर छोडा गया तथा शेष 10 दुकानों में 800 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई।
इसी क्रम मे पड़ाव चौक मुंगेली स्थित 22 दुकानों में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 01 हजार 300 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में औषधि निरीक्षक श्रीमति किरण सिंह, प्रशिक्षक तंबाकू कार्यक्रम श्री ओम साहू और थाना सिटी कोतवाली के आरक्षक श्री दीप सिंह खुटें शामिल रहे। गौरतलब है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7,8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


