मुंगेली, 05 दिसम्बर 2025/sns/-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर) के संबंध में राजनैतिक दलों की महत्वपूर्ण बैठक ली एवं प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तारपूर्वक आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन कर अभियान को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। एस.आई.आर. का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है, ताकि निर्वाचक नामावली में किसी योग्य व्यक्ति का नाम न छूटे तथा किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम न जुडे़। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज, राजनैतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
कलेक्टर ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अब 11 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन एवं गणना कार्य की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह 16 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन तथा 15 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां ली जायेगी। 07 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके उपरांत 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में शतप्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य किया जा चुका है। इस कार्य में मुंगेली जिले को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे मतदाता जिनका ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में नाम नहीं रहेगा, वे 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक नाम जुड़वाने हेतु दावा-आपत्ति कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं होने व दावा-आपत्ति के लिए समुचित दस्तावेज जमा नहीं करने पर अंतिम प्रकाशन सूची में ऐसे मतदाताओं का नाम विलोपित रहेगा।
एडीएम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने बताया कि ऐसे मतदाता, जिनका नाम एवं उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन उस मतदाता का नाम 2025 की सूची में हो, ऐसे मतदाताओं को जन्मतिथि के आधार पर, सी श्रेणी के जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले है, तो उन्हे 13 दस्तावेजों में से स्वयं का कोई एक दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ हो, वे अपना दस्तावेज एवं माता या पिता मंे से किसी एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, वे अपना, माता एवं पिता का (दोनों का) दस्तावेज देंगे। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भावी मतदाताओं का फार्म 06 भराया जाएगा, जिसमें नवीन मतदाता बन सकेंगे, जिनका फार्म 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक भराया जाएगा।

