’’ बीजापुर, 01 दिसंबर 2025/sns/-बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़़ अभियान की माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को शुरूआत की गई है, छ.ग. शासन द्वारा वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त छ.ग. बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 40 प्रतिशत ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु जिले से 03 नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद बीजापुर, नगर पंचायत, भैरमगढ़ एवं नगर पंचायत, भोपालपटनम) का चयन कर दिशा निर्देश के अनुपालन में आवश्यक क्षमता वर्धन एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले के 03 नगरीय निकायों के समस्त वार्डों में विगत 02 वर्षों से बाल विवाह के नहीं होने और ना ही कोई सूचना प्राप्ति की जानकारी हुई हैै। तत्संबंध में बार्ड पार्षदों द्वारा विभिन्न बार्डों को बाल विवाह मुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत जिला बीजापुर के 03 नगरीय निकायों/वार्डों के बाल विवाह मुक्त घोषित होने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय को किसी प्रकार की आपत्ति हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की समय सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक क्1 में कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

