छत्तीसगढ़

बस्तर कलेक्टर ने दिए निर्देश केवल वास्तविक किसानों का धान होगा मान्य


जगदलपुर, 26 नवम्बर 2025/sns/- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा और राज्य में अवैध धान के प्रवेश को पूरी तरह से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में बस्तर कलेक्टर श्री हरिस एस ने जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया है कि इस सीजन में बिचैलियों (कोचिया) की भूमिका को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए उच्चतम स्तर पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।
 कलेक्टर ने इस हेतु सबसे पहले गेट पास ऐप पर किसानों की तस्वीरें सख्ती से अपलोड करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिस पर मंडी अधिकारियों और अन्य फील्ड स्टाफ द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य भर में 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले लगभग एक लाख बड़े किसानों को इस सीजन में तीन टोकन का विकल्प दिया गया है। अतः कलेक्टर ने समयबद्ध और केंद्रित सत्यापन अभियान चलाकर इनकी पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया है। खरीद प्रक्रिया में किसी भी विसंगति को तुरंत पकड़ने के लिए, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र अलर्ट जो कि असामान्य खरीद पैटर्न को दर्शाते हैं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाएगा। ऐसे अलर्ट मिलने पर 48 घंटे के भीतर जमीनी सत्यापन शुरू करना और समाधान की स्थिति को पोर्टल पर तुरंत अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 कलेक्टर ने जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रतिदिन, दिन के अंत में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र अलर्ट्स की समीक्षा और उनके समाधान की गुणवत्ता की जांच को भी अनिवार्य कर दिया है। सीमावर्ती जिलों से अवैध धान की आवाजाही को रोकने सहित अंतर्राज्यीय नाकों को चौबीसों घंटे सक्रिय रखना होगा। धान की आवाजाही केवल राज्य की नीति के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। खरीद पैटर्न में असंगत या अत्यधिक खरीद प्रदर्शित करने वाले सोसायटी प्रबंधकों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पुनः तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

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