छत्तीसगढ़

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता एक ही निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकेंगे नाम 04 दिसंबर तक चलेगा गणना कार्य

मुंगेली, 12 नवंबर 2025/sns/- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन के मार्गदर्शन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में मतदाता सूची हेतु गणना पत्रक भरने का कार्य 04 नवंबर से शुरू हो चुका है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर गणना पत्रक बांट रहे हैं। यह प्रक्रिया 04 दिसंबर 2025 चलेगी। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है, इसके अंतर्गत योग्य मतदाताओं का नाम न छूटे तथा अयोग्य व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में न जुड़े।
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के द्वारा भरे गए गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन के दौरान यदि यह पाया जाता है, कि किसी मतदाता का नाम पहले से ही किसी निर्वाचन क्षेत्र के नामावली में डिजिटाइज हो चुका है, तो उनका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में गणना प्रपत्र के माध्यम से डिजिटाईजेशन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात कोई भी मतदाता केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक ही स्थान के निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।

मतदाताओं को श्रेणियों के अनुसार जमा करने होंगे दस्तावेज

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मायानंद चंद्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की ए,बी एवं सी तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, ऐसे मतदाता, जिनका नाम 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची में हो एवं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन 2025 की मतदाता सूची में हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो, ऐसे मतदाताओं को केवल 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करना है। गणना पत्रक भरने हेतु सभी मतदाताओं को सफेद बैकग्राउंड का 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो प्रदान करना होगा।
ऐसे मतदाता, जिनका नाम एवं उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो। लेकिन उस मतदाता का नाम 2025 की सूची में हो, ऐसे मतदाताओं को जन्मतिथि के आधार पर, जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले है, तो अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ हो, वे अपना दस्तावेज एवं माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, वे अपना, माता एवं पिता का (दोनों का) दस्तावेज देंगे। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भावी मतदाताओं का फार्म 06 भराया जाएगा, जिसमें नवीन मतदाता बन सकेंगे।

09 दिसंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यापन एवं घर-घर गणना कार्य के पश्चात 05 से 08 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल एवं ड्राफ्ट रोल की तैयारियों को अद्यतन किया जाएगा। इसके पश्चात 09 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियों का निपटान 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि मतदाता सूची की शुद्धता के परीक्षण उपरांत 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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