छत्तीसगढ़

‘कोई मतदाता न छूटे’सुकमा में विशेष गहन पुनरीक्षण जारी योग्य मतदाताओं के पंजीकरण और अपात्रों के विलोपन की प्रक्रिया आरंभ

सुकमा, 07 नवम्बर 2025/sns/- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की शुरुआत दिनांक 28 अक्टूबर से हुई है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा 90/कोंटा के सभी बूथ लेवल अधिकारी द्वारा (बीएलओ) मतदाताओं के घर गणना प्रपत्र भरवाने जाने की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है। इसके तहत सभी बीएलओ, योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ेंगे। साथ ही, जो अयोग्य मतदाता हैं, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट, मृत एवं लंबे समय से अनुपस्थित  मतदाता भी शामिल हैं। ऐसे एएसडीडी मतदाताओं की सूची तैयार कर सभी निर्दिष्ट स्थानों यथा मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, जिले और राज्य की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी, साथ ही, सभी राष्ट्रीय एवं राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी साझा की जाएगी। ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 में (गत विशेष गहन पुनरीक्षण) छत्तीसगढ़ की  मतदाता सूची में दर्ज था, उनके माता/पिता/दादा/दादी में किसी का भी नाम दर्ज था, उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज़, गणना प्रपत्र के साथ नहीं जमा करना है। सिर्फ ऐसे मतदाता जिनके नाम या जिनके माता,पिता, दादा या दादी के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चाहे गए 12 दस्तावेजों में से प्रस्तुत करना है। यह 12 दस्तावेज़ सांकेतिक हैं, इसके अलावा भी अन्य कोई शासकीय दस्तावेज़ मतदाता के निवास और उसके जन्मतिथि के प्रूफ के रूप में जमा किया जा सकता है। जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कैंपों के नज़दीक विशेष शिविर का आयोजन कर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण करने की योजना बनाई है जहां ऐसे मतदाताओं जिनके पास किसी भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, उन्हें उनकी पात्रतानुसार जाति, निवास प्रमाण पत्र, वनाधिकार प्रमाण पत्र आदि अन्य शासकीय दस्तावेज़ उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि सभी पात्र व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकें, एवं कोई भी मतदाता न छूटे।
मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त होने के बाद, मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिनांक 9 दिसंबर 2025 को सभी निर्दिष्ट स्थानों पर किया जाएगा, और राजनीतिक दलों से सूची साझा की जाएगी। सूची में छूटे हुए व्यक्ति 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावा एवं किसी नाम के विलोपन हेतु आपत्ति दस्तावेज़ो के साथ अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा 90/कोंटा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके लिए मतदाताओं की श्रेणियों का निर्माण किया गया है।  
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक त्रुटिरहित एवं शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण करना है। अंतिम रूप से 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची यानि इलेक्टोरल रोल को पब्लिश किया जाएगा। अगर कोई मतदाता बीएलओ के निर्णय से और ईआरओ के निर्णय से अगर असंतुष्ट हैं, तो वो जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी अपील कर सकते हैं। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर किन्हीं को कोई शंका है, कोई आपत्ति है, तो वो डिस्ट्रिक्ट/तहसील स्तर पर स्थापित हेल्प डेस्क  में संपर्क कर सकते हैं या डीसीसी 1950 टॉल फ्री पर कॉल कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। जिला प्रशासन जिले के सभी नागरिकों से इस विशेष अभियान में भाग लेते हुए मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में सहयोग की अपील करता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *