छत्तीसगढ़

31 अक्टूबर तक कराना होगा एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य

सुकमा, 31 अक्टूबर 2025/sns/- आगामी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी प्रक्रिया में अब केवल एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी की जाएगी। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर द्वारा सभी जिलों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन सुकमा ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने पंजीयन की स्थिति अवश्य जांच लें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम एकीकृत किसान पोर्टल में सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है।
यदि किसी किसान का पंजीयन तकनीकी कारणों से असफल हो गया हो, तो वह घबराएं नहीं। ऐसे किसान अपने संबंधित समिति, कंप्यूटर ऑपरेटर या तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों और ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के कोई भी किसान को पंजीयन से वंचित न हो, सभी किसान का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी किसान धान खरीदी से वंचित न हो।
एफआरए और राजस्व किसानों के लिए प्रावधान
जिन किसानों को वन अधिकार अधिनियम ( एफआरए) के अंतर्गत भूमि प्राप्त है, उन्हें एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य रहेगा। वहीं जिन किसानों की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन्हें एग्रीस्टेक के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल दोनों में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
कलेक्टर श्री ध्रुव ने किसानों से भी अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्रता से अपने पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे आगामी धान उपार्जन में किसी प्रकार की समस्या न आए।

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