छत्तीसगढ़

किसानों के हित में पारदर्शिता व सुविधा बढ़ाने जन कल्याण कारी पहल पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर

सुकमा, 24 अक्टूबर 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन द्वारा यह निर्णय किसानों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अब राज्य के समस्त धान उत्पादक किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल एवं भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल दोनों पर पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से किसानों की जानकारी एकीकृत डाटाबेस में सुरक्षित रहेगी और खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुगम होगी।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु केवल पंजीकृत किसानों से ही उपार्जन किया जाएगा। इस हेतु समय-सीमा अनुसार पंजीयन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं।शासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी गई है। संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगा), डुबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टा धारक एवं ग्राम कोटवार जैसे विशेष वर्गों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन से अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।

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