जांजगीर-चांपा, 08 अक्टूबर 2025/sns/- जिले में दुर्घटना की संभावना को देखते हुए सड़कों पर कैच व्हील लगाकर ट्रेक्टर चलाना प्रतिबंधित किया गया है। कैच व्हील लगाकर ट्रेक्टर चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी श्री गौरव साहू ने बताया कि ट्रैेक्टर वाहन को मुख्य रूप से किसानों द्वारा खेतों में उपयोग के लिए बनाए जाते है। इन ट्रैक्टरों को नुकीले दोहरे पिंजरों (केज व्हील) वाले पहियों को हटाए बिना, अनाधिकृत और अंधाधुंध तरीके से सड़क सीमेंट की सड़कों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों पर चलाया जा रहा है। सड़क या सीमेंट की सड़कों पर ऐसे ट्रैक्टर चलते समय दोहने पिंजरों (केज व्हील) वाले पहियों को हटाया जाना चाहिए। किसान दोहरे पिंजरों वाले पहियों को हटाए बिना ही इन वाहनों को सड़क सीमेंट की सड़कों पर चला रहे है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ट्रैक्टर जिसके टायरों में लोहे का रिंग लगा हो, जिसका प्रयोग खेत में होना चाहिए और ऐसे रिंग लगे ट्रैक्टरों का ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य सड़कों सीमेंट के सड़को में चलने पर सड़क खराब हो रही है परन्तु सड़कों में ऐसी वाहनों का संचालन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, नियमों के विरुद्ध है तथा जिससे दुर्घटना घटित होने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी वाहनों को सामान्य सड़कों में न चलाया जाये।
जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त किसानों से अपील है कि ऐसे ट्रैक्टर जिसके टायरों में लोहे का रिंग लगा कर सड़कों पर संचालन न किया जाये, जिसे सड़कें खराब होने की संभावना हो। ट्रैक्टर जिसके टायरों में लोहे का रिंग लगा कर संचालित करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।