छत्तीसगढ़

अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता पर बिड़ला ओपन माइंड स्कूल पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित


अम्बिकापुर, 30 सितम्बर 2025/sns/-  जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा द्वारा अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता पर बिड़ला ओपन माइंड स्कूल सरगवां को पत्र जारी कर 1 लाख रुपए का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है। पत्र में बताया गया कि एक अभिभावक या पालक की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की जांच प्राचार्य, शा.क.उ.मा.वि. मणिपुरवार्ड अम्बिकापुर से कराया गया। जांच अधिकारी द्वारा अभिमत में लेख किया गया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय का छ.ग. राज्य बोर्ड से सम्बद्धता होने पर भी छत्तीसगढ़ एस.सी.ई.आर.टी की पुस्तकें लागू नहीं करके निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू करना, कक्षा नर्सरी से आठवी तक सभी पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल गणवेश केवल एक ही फर्म “किताब घर“ भट्ठी रोड केदारपुर अम्बिकापुर में उपलब्ध होने तथा कम पृष्ठों की पुस्तकों का अत्यधिक मूल्य निर्धारित कर विक्रय करना विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुचित लाभ हेतु संलिप्तता को प्रदर्शित करता है। जिसके आधार पर अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में प्रबंधक/प्राचार्य बिरला ओपन माइंड स्कूल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर विद्यालय का यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक एवं नियमों के विपरीत होने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा  बिड़ला ओपन माइंड स्कूल के विरूद्ध एक लाख रूपए का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही पत्र में चेतावनी दी गई है कि उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति भविष्य में न किया जावे। अन्यथा संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। उक्त आर्थिक दण्ड 0202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 600- सामान्य शीर्ष में चालान के माध्यम से शासन के खजाने में जमा करते हुए चालान की मूल प्रति सहित पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।

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