कवर्धा, 26 सितम्बर 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, 02 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह आयोजन छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमोदित किया गया है। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। ग्रामसभा में लिये गये सभी निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर ’ग्राम सभा निर्णय’ मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, ग्रामसभा की समस्त गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपी डीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, शासन की योजनाओं की जानकारी, ग्राम विकास से जुड़े निर्णय तथा जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामवासियों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित तिथि को आयोजित ग्रामसभा में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाएं।

