छत्तीसगढ़

खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन हेतु जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन


रायगढ़, 19 सितम्बर 2025/sns/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आज रायगढ़ के चक्रधर नगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर परिसर में एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की प्रक्रिया की जानकारी देना एवं ऑनलाईन आवेदन में सहयोग प्रदान करना था। शिविर में खुदरा, होलसेल, वितरक, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, विनिर्माता, कैटरर्स, वेंडर एवं स्ट्रीट फूड विक्रेताओं सहित अन्य खाद्य कारोबारियों ने भाग लिया। इस दौरान लगभग 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 11 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर संबंधित कारोबारियों को खाद्य पंजीयन/लाइसेंस प्रदान किया गया।खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सागर दत्ता ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य व्यापार को टर्नओवर के आधार पर राज्य स्तर में दो वर्गों में विभाजित किया गया हैं। वो खाद्य कारोबारकर्ता जिनका खाद्य पदार्थों का व्यापार एक वर्ष में 12 लाख से कम टर्नओवर वाला हैं, उनको नियमानुसार खाद्य पंजीयन-प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपए निर्धारित हैं एवं वो अधिकतम 5 वर्षों तक के लिये 500 रुपए अदा कर पंजीयन प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन खाद्य कारोबारकर्ता का व्यापार एक वर्ष में 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाला हैं, उनको नियमानुसार खाद्य अनुज्ञप्ति/लाईसेंस लेना होगा, जिसका वार्षिक शुल्क 2 हजार रुपये निर्धारित हैं एवं वो अधिकतम 5 वर्षों तक के लिये 10 हजार रुपये अदा कर खाद्य लाईसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा अपनी जनकल्याणीकारी योजना के अंतर्गत फूटपाथ/सड़को के किनारे स्थित ठेलो, छोटे दुकानों, स्टालों आदि में तैयार खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, नास्ता, नमकीन, जूस आदि का व्यापार करने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स को आवेदन करने पर खाद्य पंजीयन में फीस अदा नही करने की छूट प्रदान करते हुये पॉच वर्ष हेतु खाद्य पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा हैं। खाद्य पंजीयन/खाद्य लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की यह समस्त प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाईन हैं। सभी प्रकार के आवेदन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाईट  https://foscos.fssai.gov.in     में सीधे आवेदन करते हुये आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर, निर्धारित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर ही किया जा सकता हैं। ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत संबंधित आवेदक खाद्यकारोबारकर्ता को इसकी पावती प्राप्त होती हैं, एवं विभाग द्वारा नियमानुसार अपलोड दस्तावेजों की जॉच व आवश्यक निरीक्षण कार्यवाही के उपरांत खाद्य पंजीयन/खाद्य लाईसेंस जारी कर दिया जाता हैं। जो कि आवेदक खाद्यकारोबारकर्ता के ई-मेल पर पहुॅच जाता है, जिसको डाउनलोड कर अपने खाद्य प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना अनिवार्य हैं। इस प्रकार शासन की यह स्पष्ट मंशा हैं कि व्यापार के तरीके पूरी तरह से सरल, पारदर्शी, तुरंत एवं बिना रुकावट के संपादित हो जा सके।
150 स्ट्रीट वेंडर्स को मिला नि:शुल्क प्रशिक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नेशले इंडिया एवं एनएएसव्हीआई के सौजन्य से 150 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फासटेक प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया गया। जिसमें फूटपाथ/सड़को के किनारे स्थित ठेलो, छोटे दुकानों, स्टालों आदि में तैयार खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, नास्ता, नमकीन, जूस आदि का व्यापार करते हुये खाद्य पदार्थों को तैयार करने, परोसने, उसकी व्यवस्था करने संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी दी गई। प्रशिक्षण उपरांत समस्त 150 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फासटेक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रमाण पत्र एवं साफ-सफाई से कार्य करने के कुकिंग एप्रेन, सिर पर लगाने के लिये टोपी, हैड कवर, हैंड गोलब्स, किचन टॉवेल के सेट, हाथ धोने के लिये साबुन एवं गोल्डन रुल चार्ट प्रदान किये गये।
ब्लॉक स्तर पर भी लगाए जायेंगे शिविर
खाद्य व्यापारियों को खाद्य पंजीयन/खाद्य लाईसेंस प्रदान करने के लिये इस प्रकार के शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन्ही सभी जानकारियों को देने, इस व्यवस्था को और भी अधिक सुकर, सरलीकृत करने, व्यापक जन-जागरुकता करने के उद्देश्य से आगामी दिनों में जिला स्तर पर ऐसे ही दो और शिविर एवं प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक-एक शिविर आयोजित करने की योजना हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सरिता पटेल व शांतनु भट्टाचार्या सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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