बलौदाबाजार,10 सितम्बर 2025/sns/- राज्य शासन द्वारा अस्थायी फटाका अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित किया गया है। विस्फोटक नियम 2008 का पालन किये जाने के शर्त पर ऐसे व्यक्ति जो दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी फटाका दुकान लगाना चाहते है, वे अस्थायी फटाका लायसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केन्द्रों एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से साईट मैप शहरी क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित स्थल का प्रमाणित नक्शा, ग्रामीण क्षेत्र में दुकान हेतु तहसीलदार अथवा सरपंच एवं पटवारी के दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त नक्शा, आधार कार्ड, स्वच्छ पासपोर्ट साइज कलर फोटो, पेन कार्ड एवं अनय आवश्यक दस्तावेज सहित 10 सितम्बर से 28 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात आंनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगा।
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