छत्तीसगढ़

अवैध शराब के विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्यवाही


दुर्ग, 04 सितम्बर 2025/
sns/- कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देश व सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 02 सितम्बर 2025 को गश्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत्त-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी परमजीत सिंह गिल उर्फ पम्मा स्थान स्ट्रीट 01 शांति नगर पीएस वैशाली नगर दुर्ग के कब्जे से मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत 24 नग बोतल रॉयल चैलेंज व्हिस्की, 50 नग पाव मैक्डॉवल नम्बर वन व्हिस्की एवं 200 नग पाव गोवा कुल मात्रा 63 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 52,240 रुपये है तथा एक सफेद रंग की आई 20सी कार सी.जी. 04 एलसी 4534 जिसका मूल्य लगभग 5 लाख, कुल कीमत लगभग 5,52,240 रूपये जप्त किया गया।
मौके पर आरोपी के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण  में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, आबकारी मुख्य आरक्षक भरथरी, आबकारी आरक्षक डी.पी. पटेल, संदीप तिर्की, चितेश्रवरी ध्रुव एवं ड्राइवर दीपक राजू का योगदान रहा।

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