छत्तीसगढ़

ट्रांसपोर्टरों को दी गई नियमों व निर्देशों की जानकारी

बलौदाबाजार, 26 अगस्त 2025/sns/- मोटर परिवहन अधिनियम 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त मोटर ट्रांसपोर्टरों के साथ जनपद पंचायत बलौदाबाजार के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।

श्रम पदाधिकारी सूरज कुमार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशो की प्रभावशीलता, सामान्य कार्य घंटे, स्प्रेड ओवर, आराम अंतराल, रात्रि कार्य प्रतिबंध, साप्ताहिक विश्राम, ओवर टाईम के लिए ट्रांसपोर्ट उपक्रम के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही समस्त मोटर उपक्रमों को मोटर परिवहन अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनियम के उल्लंघन पर प्रावधानित दंड एवं सजा जिसमें 500 तक जुर्माना व तीन माह की सजा व दोनों से अवगत कराया गया।
जिला परिवहन अधिकारी सी.एल. देवांगन द्वारा समस्त ट् सभी वाहन संचालको को सुरक्षित वाहन संचालन तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन संचालन करने के निर्देश दिये गये। साथ ही ट्रक संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार मालयानों से सामाग्री परिवहन करते समय 200 जीएसएम मापदंड की तारपोलिन से आवश्यक रूप से ढ़कने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सामुहिक प्रयास करते हुए मोटरयान अधिनियम के अधीन निर्धारित समायवधि अनुसार वाहन चालकों से वाहन चालन का कार्य लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष संजीव सिंह सहित कुल 19 विभिन्न ट्रांसपोर्ट उपक्रमों के प्रतिनिधि, श्रम कल्याण अधिकारी सत्यनारायण अंनत, श्रम निरीक्षक कोमल सिंह मरावी एवं अभय दुबे उपस्थित रहे।

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