छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत बोलेरो पिकअप वाहन राजसात


राजनांदगांव, 22 अगस्त 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने ग्राम तवेपार पोष्ट महदुरा जिला भण्डारा महाराष्ट्र निवासी गणेश मयाराम लूटे के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक एमएच 36 एए 4271 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

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