छत्तीसगढ़

ज़िले में अपंजीकृत, झोलाछाप चिकित्सक (क्वैक्स) की प्रेक्टिस प्रतिबन्धित

धमतरी, 16 अगस्त 2025/SNS/- प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ व्यक्ति बिना आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता एवं मान्यता प्राप्त पंजीकरण के डॉक्टर होने का दावा कर अवैध रूप से चिकित्सा प्रथा (प्रैक्टिस) कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.यू.एल.कौशिक ने बताया कि ऐसे क्वेक्स चिकित्सक न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि धमतरी ज़िले में अपंजीकृत, झोलाछाप (क्वैक्स) चिकित्सक के विरुद्ध इंजेक्शन लगाने, बॉटल चढ़ाने, वांछित डिग्री एवं दस्तावेज नहीं होने के उपरांत भी मनमानी तरीक़े से एलोपैथी दवाई देने और नर्सिंग होम एक्ट का पालन न करते हुए बिना अनुमति के क्लिनिक संचालन किए जाने के संबंध में बार-बार शिकायत का प्रकरण प्राप्त हो रही है। सीएमएचओ ने कहा कि जिले में ऐसे अपंजीकृत चिकित्सक जो नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए घर-घर जाकर और क्लिनिक, लैब, हॉस्पिटल संचालित कर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे है, उनके विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार उपचर्यागृह, क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसमें दंड एवं कारावास का प्रावधान है, जिसके लिए अवैध रूप से प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
डॉ.कौशिक ने आमजन से अपील है कि वे केवल उन्हीं चिकित्सकों से उपचार प्राप्त करें, जो भारतीय चिकित्सा परिषद, राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हों। पंजीकृत डॉक्टर का नाम एवं पंजीकरण संख्या क्लिनिक, अस्पताल में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध चिकित्सकीय प्रथा की सूचना तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य अधिकारी, थाना या जिला प्रशासन को दी जाए। सीएमएचओ ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों से उपचार लेने से बचें, क्योंकि गलत दवां या उपचार से अप्रिय घटना घटित हो रहा है।

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