अम्बिकापुर, 11 अगस्त 2025/sns/- छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत सरगुजा जिला प्रशासन ने अवैध रूप से गाय-बैल की तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन (क्रमांक JH 01 EZ 7881) को राजसात करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 4 अगस्त को न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण कर पारित किया।
29 सितंबर 2024 को थाना गांधीनगर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चठिरमा बैरियर पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया। तड़के लगभग 5 बजे एक पिकअप वाहन (JH 01 EZ 7881) पुलिस चेकिंग देखकर तेज गति से मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन को ठाकुरपुर रेलवे स्टेशन के पीछे सड़क किनारे खड़ा पाया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया।
जांच के दौरान वाहन में देशी नस्ल की 9 गायें और 1 बैल क्रूरतापूर्वक ठूस-ठूस कर भरे पाए गए, जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। पशुओं को वैध दस्तावेजों के बिना परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने पिकअप वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर थाना लाया और मामले की विवेचना प्रारंभ की।
विवेचना में यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी अवैध रूप से मवेशियों को काटने हेतु ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक, सरगुजा ने घटना में प्रयुक्त वाहन को अपराध की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु राजसात करने का प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।
पंजीकृत वाहन स्वामी को नोटिस जारी किया गया, किंतु नोटिस तामिल होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस प्रतिवेदन और अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण कर न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी द्वारा वैध अनुमति के बिना पशुओं का परिवहन किया गया और उन्हें क्रूरता से भरकर ले जाया जा रहा था।
छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6 एवं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 के नियम-7 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सरगुजा ने पिकअप वाहन क्रमांक JH 01 EZ 7881 को राजसात/अधिहरण करने का आदेश दिया।