छत्तीसगढ़

बिना प्रिस्क्रिप्शन नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री रोकने मेडिकल स्टोर्स की गई जांच

मुंगेली, 29 जुलाई 2025/sns/- जिले में बिना प्रिस्क्रिप्शन नारकोटिक्स दवाओं के विक्रय तथा प्रतिबंधित औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। इसी कड़ी में मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल सहित राजस्व एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा मुंगेली एवं लोरमी नगर पालिका अंतर्गत स्थित अशोक मेडिकल स्टोर्स, महादेव मेडिकल स्टोर्स, गणेश मेडिकल स्टोर्स, आदित्य फार्मा, महामाया मेडिकल फुलवारी, महामाया मेडिकल स्टोर्स ढोलगी और संकट मोचन मेडिकल स्टोर्स में जांच की गई। इस दौरान 04 मेडिकल स्टोर्स संचालकों द्वारा औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और औषधि अधिनियम के नियमों के तहत मेडिकल स्टोर्स का संचालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन एवं लोरमी क्षेत्र से श्री रत्नेश बरगाह सहित विभागीय टीम उपस्थित रही।

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