धमतरी, 22 जुलाई 2025/sns/- जिला उपभोक्ता आयोग, धमतरी में ई-हियरिंग की सुविधा का शुभारंभ आज माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वर्चुअल फीता काटकर किया गया। यह अवसर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रहा, क्योंकि छत्तीसगढ राज्य, जिला उपभोक्ता आयोग के स्तर पर ई-हियरिंग प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।
कार्यक्रम का उद्घाटन रायपुर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग से ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिससे धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग अब देशभर के उपभोक्ताओं एवं अधिवक्ताओं से तकनीकी माध्यमों से सीधे जुड़ सका है। इस पहल से उपभोक्ताओं को त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित होगा, साथ ही समय एवं संसाधनों की बचत भी होगी।
माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह सुविधा राज्य में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल उन्नत बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान, प्रकरण क्रमांक DC/377/CC/6/2025 – राजकुमारी पटेल विरुद्ध आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक एवं अन्य तथा निष्पादन प्रकरण क्रमांक DC/377/EA/6/2025 – ओम नवकार ट्रेडर्स विरुद्ध ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्रा. लि. एवं अन्य में ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई की गई।
इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता आयोग के माननीय रजिस्ट्रार श्री श्रीनिवास तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार श्रीमती मोना चौहान, सदस्य श्री प्रमोद वर्मा, एकाउंट अधिकारी श्रीमती मधुलिका यादव, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री डाकेश्वर शर्मा, सदस्य सुश्री नीरूपमा प्रधान, श्री अनिल अग्निहोत्री सहित धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही, सदस्य सुश्री रूपा शर्मा एवं श्री अरविंद सिंह परिहार उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता संघ महासमुंद के अध्यक्ष श्री बी.के. सिन्हा, सचिव श्री सौरभ मिश्रा, विभिन्न वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधिगण तथा आयोग के कर्मचारीगण की गरिमामयी उपस्थिति रही।
इस अवसर पर श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, धमतरी द्वारा ई-हियरिंग की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह सुविधा न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और समयबद्ध बनाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को दूरस्थ क्षेत्रों से भी न्याय प्राप्ति में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि ई-हियरिंग के माध्यम से कोई भी पक्षकार अथवा अधिवक्ता, निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस पूर्व आवेदन कर, आयोग द्वारा प्रदत्त लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनवाई में सहभागी हो सकते हैं।