छत्तीसगढ़

मेसर्स मोरवी क्रॉप साइंस प्रा. लि. के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश

अम्बिकापुर, 12 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने जिले के गंगापुर स्थित मेसर्स मोरवी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना गांधीनगर में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उप संचालक कृषि, अम्बिकापुर द्वारा की गई छापामार जांच के आधार पर की गई है।
ज्ञात हो कि, कृषि विभाग की टीम द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को छापामार कार्यवाही के दौरान मेसर्स मोरवी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति में उल्लेखित भण्डारण स्थल के अतिरिक्त स्थान पर बिना अनुमति के धान का भंडारण एवं पैकेजिंग की तैयारी करते पाया गया।
निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति “लीला गोल्ड“,“आर्या गोल्ड“ धान किस्म के सील्ड पैकेट भी बरामद किए गए, जो अनुमत अनुज्ञप्ति में शामिल नहीं थे। इसके अलावा संस्था द्वारा न तो उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और न ही निरीक्षण स्थल पर पाए गए पैकेजिंग उपकरणों की अनुमति स्पष्ट की गई।
आदेश में कहा गया है कि मोरवी क्रॉप साइंस प्रा. लि. के संचालक इन्द्रदेव सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2)(a), 3(2)(d), 3(2)(h)(i)एवं धारा 07 के प्रावधानों अनुसार थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही उप संचालक कृषि को 7 दिवस के भीतर कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उक्त कार्यवाही के दौरान एक वाहन (क्रमांक CG-13 AD-4599) जिसमें धान लोड था, उसे जब्त किया गया था। वाहन स्वामी इस्माईल अंसारी ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल ट्रांसपोर्टिंग कार्य करता है और माल की प्रकृति या गंतव्य की जानकारी उसे नहीं थी।
प्रशासन ने मामले का परीक्षण कर वाहन स्वामी की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर वाहन को थाना अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश जारी किया है, साथ ही वाहन स्वामी को जांच के दौरान सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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