छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक

बलौदाबाजार,11 जुलाई 2025/sns/- शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2025  अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने  जिले के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  किसानों के फसल के बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली), फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।  किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान, ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) सेंटर में जाकर बीमा करा सकते है।खरीफ वर्ष 2025 में मुख्य फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 60000/- रूपये और धान असिंचित फसल के लिए 45000/- रूपये प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है, जिसकी प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में धान सिंचित के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं धान असिंचित के लिए 900 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।शेष प्रीमियम राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। जिले में धान सिंचित, असिंचित के अलावा फसल सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द एवं कोदो भी अधिसूचना में शामिल है, जिसका भी कृषक बीमा करा सकते है।

उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने इस संबंध में बताया कि विगत वर्ष खरीफ 2024 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले अंतर्गत स्थानीयकृत आपदा एवं उपज की कमी वाले ग्रामों के 173 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 3,80,729 रुपये का फसल बीमा मुआवजा प्राप्त किया था, जो किसानों को होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रमाण है। फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड की कॉपी, भूमि प्रमाण पत्र (बी-1,पी-2), बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र अनिवार्य है।

किसान अपना आधार कार्ड खरीफ 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2025 के पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *