छत्तीसगढ़

उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को दिलाया मोबाइल की क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार,4 जुलाई 2025/sns/- विक्रेता के द्वारा पूर्व में बिक्री हुये मोबाईल को उपभोक्ता को विक्रय किया और खराब होने पर अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने विक्रेता को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए नया मोबाईल अथवा मोबाईल की कीमत 15,000 एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक कृष्णाचरण पटेल द्वारा मोबाईल दुकान से मोबाईल एक वर्ष की वारंटी अवधि में 15,000 में क्रय किया।वारंटी समय अवधि में मोबाईल का डिस्प्ले बंद हो गया। सुधार हेतु दिये जाने पर दुकानदार ने वीवो सर्विस सेंटर भेजकर बनवाकर देने की बात कही जहां पूर्व से मोबाईल खुला होना एवं वारंटी सेवा शर्तों का उल्लंघन होना बताया गया। सुधार हेतु 3500 रुपये अतिरिक्त राशि की मांग की गई।आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य हरजीत चावला एवं शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में निष्कर्ष दिया कि कंपनी के अभिलेख अनुसार मोबाईल 28.08.2019 को बिकी हुआ है जबकि आवेदक के द्वारा मोबाईल 31.08.2019 को क्रय किया गया। विक्रेता ने पूर्व में बिकी हुई मोबाईल आवेदक को विक्रय किया ऐसी दशा में विक्रेता को अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी का दोषी मानते हुए विक्रेता हाईटेक मोबाईल शॉप शिवरीनारायण को नया मोबाईल अथवा मोबाईल की कीमत 15000 एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 3000 एवं वाद व्यय के रूप में 2,000-रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।

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