अम्बिकापुर, 03 जुलाई 2025/sns/- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के अंतर्गत विभागों के द्वारा ए.सी.(एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टिनजेन्ट) बिल के माध्यम से आहरित किए गए निधियों के विरूद्ध डी.सी.सी. (डिटेल काउन्टरसाइन कॉन्टिनजेन्ट) बिल कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया गया है। उन्होंने सर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 314 एवं 327 के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया है कि लंबित ए.सी. बिल के विरुद्ध डी.सी.सी. बिल तत्काल महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
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