छत्तीसगढ़

प्रदेश में एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड मछलियां प्रतिबंधित उल्लंघन पर होगी एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दण्ड


रायगढ़, 27 जून 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मागूर (क्लेरियस गेरीपिनस) एवं बिग हेड  (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन और पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है।
सहायक संचालक मछली पालन ने जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा। राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का संवद्र्धन, परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध का उल्लेख करने की स्थिति में छ.ग.मत्स्य क्षेत्र (संशोधन)अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

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