मुंगेली, 20 जून 2025/sns/- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति के बाद 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि भुगतान में लापरवाही बरतने और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत लालपुरथाना व अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सूखाताल के ग्राम रोजगार सहायक श्री जयप्रकाश बघेल को उनके पद से पृथक किया गया है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को मजदूरी की राशि का भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया था।
जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय ने बताया कि कलेक्टर जनदर्शन एवं सुशासन तिहार के माध्यम से ग्राम पंचायत सूखाताल में पीएम आवास हितग्राही के आवास के कार्य में मनरेगा योजनांतर्गत 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि अप्राप्त होने, ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध आवास के कार्य की मजदूरी राशि को अपने परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के नाम से मस्टररोल भरकर राशि गबन करने संबंधी प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की गई, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक द्वारा हितग्राहियों को उनके आवास कार्य में न तो मनरेगा की मजदूरी भुगतान किया गया और न ही वे संतोषजनक जवाब प्रस्तुत कर पाए। साथ ही रोजगार सहायक द्वारा आवास हितग्राहियों के आवास कार्य में मनरेगा की मजदूरी राशि को दूसरे व्यक्तियों के नाम से फर्जी हाजिरी भरा जाना पाया गया, जो मनरेगा अधिनियम के तहत वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस लापरवाही के कारण हितग्राहियों को नुकसान हुआ। ग्राम रोजगार सहायक जयप्रकाश बघेल को वित्तीय अनियमितता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत पद से पृथक किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में गड़बड़ी या लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुँचाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।