छत्तीसगढ़

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर की कड़ी कार्रवाई – शैक्षणिक संस्थानों के चालक/परिचालकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण 


 
दुर्ग, 12 जून 2025/
sns/- माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए उनके चालक लायसेंस को निलंबन किया गया है। यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले चालकों पर यातायात विभाग, पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग को मोटरयान अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अध्ययधीन यातायात नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही उनके चालक लायसेंस को आगामी 03 माह के लिए निंलबित किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार   प्रमुख रूप से दुर्घटनावश मृत्यु 02, नशे में गाड़ी चलाना 53, तेज़ गति 68, लाल बत्ती पार करना 09, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 35, बिना हेलमेट 15 और अन्य 27 चालक शामिल है।
इसी प्रकार शिक्षण सत्र प्रांरभ होने के पूर्व निर्धारित 14 बिन्दुओं पर जिला के शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल बसों को निरीक्षण/परीक्षण एवं चालक/परिचालकों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जांच शिविर 14 एवं 15 जून 2025 को प्रातः 8 बजे से सेक्टर 06 भिलाई में आयोजित की गई है। जांच शिविर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। जिससे क्षैणिक कार्य एवं स्कूली छात्र-छात्राओं का सुरक्षित आवागमन हो सके।

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