छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और सुधार के निर्देश लहपटरा व लखनपुर स्वास्थ्य केंद्रों का संयुक्त संचालक ने किया आकस्मिक निरीक्षण

अम्बिकापुर, 30 मई 2025/sns/- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा डॉ. अनिल कुमार शुक्ला द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लहपटरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा अनुशासनहीनता पर नाराज़गी ज़ाहिर की।

योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार के निर्देश
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का बैनर अभी भी प्रदर्शित है, जबकि वर्तमान में शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। इस पर तत्काल बैनर बदलने के निर्देश दिए गए।

साफ-सफाई और वार्ड व्यवस्था
डॉ. शुक्ला ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा महिला मरीजों को महिला वार्ड और पुरुष मरीजों को पुरुष वार्ड में ही भर्ती करने की अनिवार्यता पर बल दिया। साथ ही अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

रोग नियंत्रण और संवेदनशील व्यवहार पर जोर
कुष्ठ, मलेरिया, टीबी, डायरिया, अंधत्व निवारण एवं एनसीडी जैसे रोगों की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के साथ शालीन, संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी गई।

रिकॉर्ड संधारण और बैठकें नियमित करने के निर्देश

निरीक्षण में ओपीडी रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से संधारित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सेक्टर बैठक एवं जीवन दीप समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित करने को भी कहा गया।

अनाधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी के अवलोकन में डॉ. खुशबू साहू, शशि सिन्हा (RHO) को बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया। साथ ही एम.पी. सिंह (RMA) दो दिन से अनुपस्थित पाए गए। उक्त कर्मियों का उस दिन का वेतन अवैतनिक घोषित करते हुए, कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सरगुजा को निर्देश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *