सुकमा, 27 मई 2025/ sns/- शासकीय कार्यालयों और प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रशासकीय दस्तावेज के रूप में अनिवार्य है। इसलिए आम नागरिकों को मुख्य रजिस्ट्रार के द्वारा किसी शिशु के जन्म लेने पर अथवा किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर वैध प्रमाण पत्र बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
जन्म पंजीयन की प्रक्रिया
शिशु के जन्म के 21 दिन के भीतर निःशुल्क किया जाता है। शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर डिस्चार्ज के पूर्व जन्म पंजीयन उसी संस्थान में बनेगा। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान में जन्म होने पर पंजीयन हेतु नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में सूचित करना है। शिशु के नाम के बिना भी जन्म पंजीयन कराया जा सकता है। जन्म पंजीयन के 12 माह के भीतर शिशु का नाम निःशुल्क जोड़ा जाएगा। जन्म पंजीयन करने के बाद प्रमाण प्रत्र लेना अनिवार्य है।
जन्म पंजीयन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
माता एवं पिता के पहचान का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) और निवास के प्रमाण पत्र (बिजली बिल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
मृत्यु का पंजीयन
मृत्यु के 21 दिन के भीतर निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर डिस्चार्ज के पूर्व मृत्यु पंजीयन उसी संस्थान में करायें। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान में मृत्यु होने पर पंजीयन हेतु नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में सूचित करना है। मृत्यु का पंजीयन कराने के पश्चात प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आश्रितों हेतु सरकारी सुविधाओं, बैंक, बीमा दावों के भुगतान हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
मृत्यु के पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मृतक का पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु तिथि (चिकित्सक द्वारा प्रमाणित पत्र या पंचनामा)
जन्म या मृत्यु के पंजीयन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, नवा रायपुर में संपर्क किया जा सकता है।