छत्तीसगढ़

धूम्रपान निषेध कानून के तहत हुई चालानी कार्रवाई, 10 दुकानों पर जुर्माना

सुकमा, 24 मई 2025/sns/- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सुकमा जिले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत विशेष चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव के निर्देशानुसार यह कार्रवाई जिले में तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के उद्देश्य से की गई।
बस स्टैंड के आसपास स्थित पान ठेले, चाय टपरी और किराना दुकानों पर निरीक्षण कर तंबाकू कानून के उल्लंघन पर कुल 10 चालान काटे गए और 1400  रुपए की चालानी राशि वसूल की गई।
कार्रवाई का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में डॉ. यामिनी (नोडल अधिकारी), श्री विनय ठाकुर (औषधि निरीक्षक) तथा पुलिस विभाग से सोड़ी हीरमा एवं आनंद चौड़ी द्वारा किया गया।
इस अभियान में मुख्य रूप से दो धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। धारा 04, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध और धारा 06(बी), 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।
स्वस्थ समाज की दिशा में एक कदम और जनता से अपील की गई कि तंबाकू सेवन से बचें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें।

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