राजनांदगांव,07 मई 2025/sns/- राज्य में 13 फरवरी 2025 से पूर्व प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 निरसित हो चुका है एवं इसके स्थान पर नवीन अधिनियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 सपठित नियम 2021 अधिसूचना दिनांक से राज्य में प्रभावशील हो गया है। अधिसूचना प्रभावशील हो जाने से प्रदेश में स्थित सभी दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल www.shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। यह अधिनियम केवल 10 या अधिक श्रमिक-कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकान और स्थापनाओं पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह की अवधि के भीतर दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन हेतु श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाना होगा।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पूर्व से पंजीकृत दुकान स्थापनायें अधिनियम 2017 अंतर्गत पंजीकृत मानी जायेगी, किंतु उन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करता होगा। जिसके लिए पंजीयन नि:शुल्क होगा। 6 माह की अवधि के पश्चात आवेदन पर नियमानुसार शुल्क देय होगा। नियोजकों को दुकान व स्थापना के पंजीयन व श्रम पहचान संख्या में संशोधन, बंदीकरण हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। दुकान एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ देते हुए स्थापनाओं को 24 घंटे संचालित किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।