छत्तीसगढ़

विश्व श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विधिक विषयों के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी



दुर्ग, 06 मई 2025/sns/-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी के कुशल मार्गदर्शन में विगत 01 मई 2025 को मनाए गए विश्व श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में पुलगांव चौक के समीप विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव तथा जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के कुल 09 न्यायाधीशगण ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों तथा उनके संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस शिविर में नागरिकों को नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 जैसे विभिन्न विधिक योजनाओं तथा श्रमिक विधियों, न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित कार्यस्थल, श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उपस्थित नागरिकों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, गुड टच-बैड टच, छ.ग.भू.रा. संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम जैसे विधिक विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही उपस्थित गणमान्य नागरिकों को 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किये जाने की महत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उपस्थित गणमान्य नागरिकों को अन्य विधिक विषयों पर पॉम्पलेट का वितरण कर आवश्यक जानकारी दी गई तथा उनकी जिज्ञासाओं का संतोषप्रद उत्तर देकर समाधान किया गया। उक्त शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर हिमान्शु शर्मा, थाना पुलगांव के पुलिस अधिकारी एवं अधिक संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

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