छत्तीसगढ़

सोसायटी पुनर्गठन प्रस्ताव, 23 अप्रैल तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

बिलासपुर, 10 अप्रैल 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग द्वारा 2 अप्रैल 2025 को अधिसूचना के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन हेतु अधिनियम 1960 की धारा 16 ग की उपधारा (1) के अंतर्गत लोकहित में विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन योजना 2025 जारी किया गया है। यह जानकारी संबंधित समिति, बैंक शाखा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित बिलासपुर एवं उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। सोसयाटी के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसायटी के सदस्य सोसायटियों एवं बैंक शाखा तथा अन्य द्वारा दावा आपत्ति 23 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में जिले के उप एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के समक्ष 03 प्रतियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पुनर्गठन प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्ति का परीक्षण कार्य बिलासपुर जिले के उप एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा बैंक शाखा प्रबंधकों आदि के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण किया जाएगा । परीक्षण उपरांत दावा-आपत्ति निराकरण करते हुए आवश्यक टीप सहित संशोधित प्रस्ताव मय अनुसूची 1,2,3 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को पृष्ठांकित करते हुए संभागीय संयुक्त पंजीयक सहाकरी संस्थाएं बिलासपुर को प्रेषित किया जाएगा। 

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