छत्तीसगढ़

विष्व सामाजिक न्याय दिवस पर किया गया विधिक जागरूकता षिविर का आयोजन

छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्टेट प्लान आफ एक्शन के अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ0ग0) के निर्देशानुसार दिनांक 20.02.2025 को ‘‘विश्व सामाजिक न्याय दिवस’’ के अवसर पर मान. श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) पीए एक्ट कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) की अध्यक्षता में जैन पब्लिक स्कूल, गोढ़ी, जिला कोरबा (छ0ग0) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मान. श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) पीए एक्ट कोरबा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि इंसान केवल उन्हीं गलतियों को सुधार सकता है, जिन गलतियों को वह मन से मानता है। नियम-कानून हमारे लाभ के लिए ही बने हैं। माननीय महोदय द्वारा गुड टच बेड टच के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि लड़कियों के साथ-साथ लड़के भी असुरक्षित है। इसलिए बच्चों को अंधेरे में, अकेले में निकलने से बचने की सलाह दी गई। साथ ही गलत व्यवहार/नियत का विरोध तुरंत करने हेतु सलाह दी गई। अपने उद्बोधन में उन्होंने आगे मानव अधिकार के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि हमारे हर अधिकार के ऊपर लिमिटेशन है। जैसे विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का अधिकार इंसान को तो है परंतु जो शब्द दूसरों को क्षुब्ध करें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार उन्हें नहीं है। इंसानों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, परंतु दूसरों के धर्म को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। मानव को अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन न करे। मानव को गाड़ी चलाने का अधिकार तो है, परंतु 18 वर्ष से कम उम्र में यह अधिकार नहीं है और न ही शराब पीकर या नशे में गाड़ी चलाने का अधिकार है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो है, परंतु उन्हें संबंधित स्कूल के ड्रेस एवं नियम-कानून पर चलने की भी बाध्यता है। मान. महोदय जी के द्वारा मोटर दुर्घटना से बचने के लिये हेलमेट की महत्वपूर्णता के बारे में भी जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में श्री सिद्धार्थ राजवाड़े, एडमिन आॅफिसर, जैन पब्लिक स्कूल, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं पैरालीगल वाॅलिण्टियर, जैन पब्लिक स्कूल के शिक्षकगण सहित 70 छात्र-छात्रायें सहित उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा मोर यान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानयुक्त नोटपेट का वितरण छात्र-छात्राओं को किया गया।

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