छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025



व्यय लेखा के संबंध में नोडल अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी ने ली अभ्यर्थियों की बैठक

– अभ्यर्थियों को प्रथम निर्वाचन लेखा 4 फरवरी एवं द्वितीय निर्वाचन लेखा 8 फरवरी 2025 को करना होगा प्रस्तुत

दुर्ग जनवरी 2025/
sns/ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के लिए व्यय लेखा टीम द्वारा  आज कलेक्टर कोर्ट में महापौर पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय लेखा के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आबंटन के पश्चात व्यय लेखा के संबंध में पेंशन, कोष एवं लेखा नोडल अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार चौबे एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री हरवंश सिंह मिरी ने अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने व किसी भी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तार एवं वाहन परमिट के लिए अनुमति लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-ख, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1961 की धारा 32-ख प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रथम निर्वाचन लेखा की जांच के लिए 4 फरवरी 2025 एवं द्वितीय निर्वाचन लेखा की जांच के लिए 8 फरवरी 2025 को कार्यालय व्यय लेखा नोडल अधिकारी नगर पालिका निर्वाचन दुर्ग (कार्यालय कोष, लेखा एवं पेंशन कलेक्टोरेट परिसर) में सुबह 11 बजे कार्यालयीन समय में निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर व वाउचर की मूलप्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यय मिलान हेतु 14 मार्च 2025 के पूर्व व्यय लेखा जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि महापौर पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा 15 लाख निर्धारित किया गया है।

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