दुर्ग, 23 जनवरी 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के 100 मीटर के परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है। परिसर में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित होगा। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी संगठन या व्यक्ति शांति बनाए रखते हुए अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा। यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
संबंधित खबरें
कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक
रायपुर ,नवंबर 2021/कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से समय सीमा के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए शीघ्र निराकरण कर अवगत कराने को कहा और निर्देशित किया कि आगामी समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी […]
मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए: मुख्य सचिव श्री जैन
वन, गृह एवं जेल विभाग के कार्यों की समीक्षारायपुर, अप्रैल 2023/ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वे आज यहां मंत्रालय महानदी में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रम […]