छत्तीसगढ़

कर्तव्य पर लापरवाही बरतने एवं समाधान कारक जवाब के अभाव में 3 कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोके गए

बीजापुर, 16 जनवरी 2025/sns/- श्री सीएस ठाकुर निर्वाचन चुनाव पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर को अत्यधीक विलंब से देयको का भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने कारण उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर के विभागीय जॉच द्वारा अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी कर जवाब मागा गया संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नही होना पाया गया।
विभागीय जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं अभिलेखो का परीक्षणोपरांत समाधानकारक नही होने के कारण कर्मचारी को लघु शास्ति दिये जाने हेतु प्रतिवेदित किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के अनुसार श्री सीएस ठाकुर निर्वाचन चुनाव पर्यवेक्षक के विरूद्व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत् लघु शास्ति से दंण्डित करते हुए एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी शास्ति से अधिरोपित कर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने आदेशित किया गया है। इसी तहर श्री कृष्ण कुमार सलूर सहायक ग्रेड -02 को जिला अभिलेखागार में साैंपे गये पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही के लिए कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (4) के प्रावधानानुसार आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि एवं बलराम नेताम सहायक ग्रेड -02 का दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी शास्ति से अधिरोपित कर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने आदेशित किया गया है।

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