सारंगढ़ बिलाईगढ़, दिसंबर 2024/sns/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में ग्राम स्तर पर गेहूं सिंचित एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर राई-सरसों फसल अधिसूचित किया गया है। गेहूं सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 35 हजार रुपये है व प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 525 रूपये तथा राई-सरसों फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 22 हजार रुपये है, वहीं प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम राशि 330 रूपये है जो कि कुल प्रीमियम राशि का 1.5 प्रतिशत ही है। जिले के ऋणी किसान 31 दिसम्बर 2024 के पहले निकटतम बैंक शाखा समिति, सीएससी केंद्र एवं अन्य वित्तीय संस्थान तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की कोपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी 1, पी 2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता संख्या, आईएफएससी कोड बैंक का पता साफ दिख रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र शामिल है। जिले के किसान योजना के संबंध में जानकारी के लिए निःशुल्क सहायता सेवा नंबर 18004190344 एवं 14447 पर संपर्क कर सकते है।
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