छत्तीसगढ़

गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित

देशी-विदेशी मदिरा के बिक्री के विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध

सुकमा, दिसंबर 2024/sns/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुकमा श्री देवेश कुमार ध्रुव के द्वारा जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2024-25 के देशी-विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कंडिका-16 (16.1) के तहत् दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को गुरु घासीदास जयंती के अवसर परष् शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उपरोक्त दिवस को जिला-सुकमा की समस्त देशी-विदशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (द्य), एवं विदेशी दुकान एफ.एल. । (घघ) एवं सी.एस.2 (ग-अहाता) सुकमा तथा एफ.एल. 7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी। इस दिन जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रखी जायेंगी।

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