सुकमा, 25 अक्टूबर 2024/sns/ कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अधीन विकाखण्ड सुकमा के अंतर्गत ग्राम मारोकी, चिंगावरम, डोडपाल, सोनाकुकानार, नागारास, कोेर्रा, मानकापाल, गुफड़ी, पोरदेम, कोण्डरे, गादीरास, रामपुरम, बुड़दी, कोकरपाल, भेलवापाल, झापरा, मुरतोण्डा, जीरमपाल, बोड़को, बड़ेसट्टी, गोंदपल्ली, गोण्डेरास, पोंगाभेज्जी, सिरसट्टी, फुलबगड़ी, नीलावरम, गोंगला, पुसपल्ली, रामाराम, चिकपाल, कोयाबेकूर, केरलापाल, गोलाबेकूर।
विकाखण्ड छिन्दगढ़ के अंतर्गत ग्राम डब्बा, पुसगुन्ना, कुन्ना, कुंदनपाल, डोलेरास, मिचवार, गोरली, पेंदलनार, केरातोंग, पालेम, कावराकोपा, तोंगपाल, हमीरगढ़, पेरमारास, मारेंगा, लेदा, चितलनार, चिउरवाड़ा, चिड़पाल, कुमाकोंलेंग, किकिरपाल, ओलेर, नेतानार, पुसपाल, किन्दरवाड़ा, मेखावाया उर्फ भोपावाड़ा, तालनार, गुम्मा, कोडरीपाल, गंजेनार, छिन्दगढ़, पतिनाईकरास, धोबनपाल, उरमापाल, गुडरा, रोकेल, कांजीपानी, बिरसठपाल, चिपुरपाल, पाकेला, पोन्दुम, मुर्रेपाल, अधिकारीरास, राजामुण्डा, बकुलाघाट, कवासीरास, कनकापाल, सौतनाल कोडरीपाल, इड़जेपाल, कोकावाड़ा, टाहकवाड़ा, कुकानार, बोकड़ाओडार, टांगररास, पेदारास, बोदारास, सगुनघाट, जैमेर, एजेंगनार।
विकाखण्ड कोंटा के अंतर्गत ग्राम गोंदपल्ली, कुन्देड़, कोंडासांवली, गुमोड़ी, तारलागुड़ा, जगरगुण्डा, सिलगेर, पेंटाचिमली, सुरपनगुड़ा, मिलमपल्ली, कामाराम, एलमपल्ली, बगड़ेगुड़ा, नागाराम, केलनापेंदा, चिन्तलनार, मुकरम, मोरपल्ल, बुरकापाल, दुलेड़, चिन्तागुफा, कांकेरलंका, सामसट्टी, मिसमा, पुनपल्ली, दुब्बाटोटा, गोरगुण्डा, पोलमपल्ली, कोर्रापाड़, पेंटापाड़, एलमागुण्डा, किस्टाराम, पालाचलमा, बुर्कलंका, डब्बाकोन्टा, पालामड़गू, मेड़वाही, नागलगुण्डा, आरगट्टा उर्फ बोड्डीगुड़ा, टेटराई, मनीकोंटा, गगनपल्ली, रेगड़गट्टा, भेज्जी, सिंगाराम, गोलापल्ली, गंगलेर, मरईगुड़ा, मेहता, बण्डा, कोत्ताचेरू, मरईगुड़ा, एर्राबोर, दरभागुड़ा, मूलाकिसोली, इंजरम, ढोंढरा, पोटकपल्ली, कारीगुण्डम, गोगुण्डा, रामाराम, बड़ेकेड़वाल, मैलासूर, सेन्दूरगुड़ा उरसांगल, लखापाल, उपमपल्ली गांवों के समूह के लिए उल्लेखित नाम से अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम के रूप में घोषित करने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया है। इन स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा की 8 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। उक्त सार्वजनिक अधिसूचना अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर सहित कार्यालय जिला पंचायत और जिले के सभी तहसील, जनपद पंचायत कार्यालय और सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।